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ट्रिब्यूनल द्वारा ₹510 करोड़ के ऋण में चूक को स्वीकार करने के बाद गेन्सॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड को संभावित परिसमापन का सामना करना पड़ रहा है।
अहमदाबाद में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने 510 करोड़ रुपये के ऋण चूक पर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा दायर जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया याचिका को स्वीकार कर लिया है।
न्यायाधिकरण ने कंपनी का प्रबंधन करने के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर को नियुक्त किया, जिसे 180 से 330 दिनों के भीतर समाधान योजना को मंजूरी नहीं मिलने पर परिसमापन का सामना करना पड़ सकता है।
जेन्सोल पर वित्तीय गलत विवरण और धन के हेरफेर का आरोप है।
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Gensol Engineering Ltd faces potential liquidation after a ₹510 crore loan default was admitted by a tribunal.