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मुंबई की अदालत ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक को भाजपा सदस्य द्वारा दायर मानहानि के मामले में बरी कर दिया है।
भाजपा सदस्य मोहित कंबोज द्वारा अपनी शिकायत वापस लेने के बाद मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मामला बंद कर दिया है।
मामला 2021 में शुरू हुआ जब कंबोज ने मलिक पर एक क्रूज जहाज पर छापे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें और उनके बहनोई को बदनाम करने का आरोप लगाया।
अदालत ने कानूनी कार्यवाही को समाप्त करते हुए मलिक को आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि के आरोपों से बरी कर दिया।
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Mumbai court acquits former minister Nawab Malik in defamation case filed by BJP member.