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दिल्ली उच्च न्यायालय ने जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज करते हुए धन शोधन मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े धन शोधन के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।
200 करोड़ रुपये के मामले में उन पर चंद्रशेखर से शानदार उपहार प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है।
फर्नांडीज का दावा है कि वह किसी भी अवैध गतिविधि से अनजान थी और एक निर्दोष पीड़ित है, लेकिन अदालत ने फैसला किया कि उसका मामला सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा।
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Delhi High Court rejects Jacqueline Fernandez's plea, allowing money laundering case to proceed.