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दिल्ली की अदालत ने लक्ष्मी पुरी के खिलाफ मानहानि के मामले में सांसद साकेत गोखले की माफी को खारिज करते हुए नया हलफनामा मांगा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी के खिलाफ मानहानि के मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले के माफी के हलफनामे को खारिज कर दिया।
अदालत ने गोखले की माफी और एकल न्यायाधीश द्वारा अनिवार्य माफी के बीच विसंगतियां पाईं।
गोखले को पहले माफीनामा प्रकाशित करने और पुरी को 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया था।
अदालत ने एक नया हलफनामा मांगा और 22 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की।
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Delhi court rejects MP Saket Gokhale's apology in defamation case against Lakshmi Puri, seeks new affidavit.