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भारत हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा के वित्तपोषण वाले बांडों के लिए कर लाभ प्रदान करता है।
भारत सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आई. आर. ई. डी. ए.) द्वारा जारी बांडों को कर-बचत का दर्जा दिया है।
आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के तहत यह कदम निवेशकों को इन बॉन्डों में निवेश करने पर पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्राप्त करने की अनुमति देता है।
इस पहल का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में अधिक निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और भारत को 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है।
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India grants tax benefits for bonds funding renewable energy to boost green investments.