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भारतीय अदालत प्रवर्तन निदेशालय की जांच शक्तियों को प्रतिबंधित करती है, इसे "सुपर पुलिस" नहीं मानती है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) स्वतंत्र रूप से "ड्रोन" की तरह काम नहीं कर सकता है या उसके संज्ञान में आने वाले हर मामले की जांच नहीं कर सकता है।
अदालत ने यह बात एक ऐसे मामले की समीक्षा करते हुए कही, जिसमें ईडी ने आर. के. एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड से 901 करोड़ रुपये जब्त किए थे, जो कोयला ब्लॉक आवंटन पर 2014 के सी. बी. आई. मामले से जुड़ा था।
ईडी केवल तभी जाँच कर सकता है जब कोई "पूर्वनिर्धारित अपराध" और अपराध की आय हो, यह स्पष्ट करते हुए कि वह "सुपर पुलिस" नहीं है।
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Indian court restricts Enforcement Directorate's investigative powers, deeming it not a "super cop."