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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए रास्ता साफ करते हुए भूमि घोटाले के आरोपों को हटा दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एम. पार्वती की पत्नी के खिलाफ भूमि आवंटन घोटाले में आरोप हटाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील को खारिज कर दिया।
अदालत ने ईडी को राजनीतिक विवादों में उलझने से बचने की सलाह दी।
इस मामले में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पार्वती को भूमि के आवंटन में अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं।
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Supreme Court of India clears way for Karnataka CM's wife, dropping land scandal charges.