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सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. सी. आई. और इसके सह-संस्थापक की अपीलों को खारिज करते हुए बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही को बरकरार रखा।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बी. सी. सी. आई. और बायजू के सह-संस्थापक रिजू रवींद्रन की बायजू की मूल कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही वापस लेने की अपील को खारिज कर दिया है।
अदालत ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के इस फैसले को बरकरार रखा कि किसी भी समझौते के लिए केवल बी. सी. सी. आई. नहीं, बल्कि लेनदारों की समिति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
यह निर्णय बी. सी. सी. आई. के दावे और ऋणदाताओं की चुनौतियों के बाद लिया गया है, जिन पर बायजू का 1.20 करोड़ डॉलर बकाया है।
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Supreme Court upholds insolvency proceedings against Byju's, rejecting appeals by the BCCI and its co-founder.