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राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ मानहानि के मामले को अस्थायी रूप से रोक दिया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने दृष्टि आई. ए. एस. के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ मानहानि के मुकदमे पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिन पर न्यायपालिका के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था।
अदालत ने तब रोक लगा दी जब दिव्यकीर्ति ने तर्क दिया कि एक बंद व्याख्यान में की गई उनकी टिप्पणियों को मानहानिकारक नहीं माना जाना चाहिए।
मामला तब शुरू हुआ जब एक वकील ने न्यायपालिका के कामकाज के बारे में दिव्यकीर्ति के दावों पर आपत्ति जताई।
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Rajasthan High Court temporarily halts defamation case against tutor Vikas Divyakirti over remarks on judiciary.