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उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता दर्शन की हत्या के मामले में जमानत देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना की।
उच्चतम न्यायालय ने रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में अभिनेता दर्शन को जमानत देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए इसे न्यायिक शक्ति का विकृत प्रयोग बताया है।
दर्शन और अन्य पर अभिनेत्री पवित्र गौड़ा को कथित रूप से अश्लील संदेश भेजने वाली रेणुकास्वामी का अपहरण करने और उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप है।
शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और जमानत याचिकाओं को संभालने में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया है।
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Supreme Court criticizes Karnataka High Court's decision to grant bail in actor Darshan's murder case.