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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक घातक चिकित्सा विलंब मामले का हवाला देते हुए मुनाफाखोरी और उपेक्षा के लिए निजी अस्पतालों की निंदा की।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उचित सुविधाओं और डॉक्टरों की कमी के कारण पैसे ऐंठने के लिए "एटीएम" जैसे रोगियों का इलाज करने के लिए निजी अस्पतालों की आलोचना की।
डॉ. अशोक कुमार राय के खिलाफ एक चिकित्सा लापरवाही के मामले में, अदालत ने शल्य चिकित्सा में 4-5 घंटे की देरी का उल्लेख किया जिसके कारण एक रोगी के भ्रूण की मृत्यु हो गई।
अदालत ने निजी स्वास्थ्य सेवा में प्रणालीगत मुद्दों को उजागर करते हुए डॉक्टर की याचिका और मेडिकल बोर्ड की राय को खारिज कर दिया।
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Allahabad High Court condemns private hospitals for profiteering and neglect, citing a fatal medical delay case.