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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अधिकारी का अपमान करने के आरोपी भाजपा एमएलसी एसएन रविकुमार के खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगा दी है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी भाजपा एमएलसी एसएन रविकुमार के खिलाफ प्राथमिकी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
अदालत का फैसला रविकुमार द्वारा संभावित यात्रा प्रतिबंधों का हवाला देते हुए रोक लगाने का अनुरोध करने के बाद आया है।
अदालत बाद में कारणों के साथ एक विस्तृत आदेश देगी।
रविकुमार की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि मामला राजनीति से प्रेरित था।
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Karnataka High Court grants stay on FIR against BJP MLC SN Ravikumar, accused of insulting official.