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भारत का सर्वोच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सीटें बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, संवैधानिक परिसीमन नियमों को बरकरार रखता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि परिसीमन संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, 2026 के बाद पहली जनगणना के बाद ही हो सकता है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि इन राज्यों को जम्मू-कश्मीर के लिए परिसीमन प्रक्रिया से बाहर रखना असंवैधानिक है।
अदालत ने कहा कि वर्तमान बहिष्कार भेदभावपूर्ण नहीं है और संवैधानिक प्रावधानों का पालन करता है।
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The Supreme Court of India denies request to increase seats in Andhra Pradesh and Telangana, upholds constitutional delimitation rules.