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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता मेधा पाटकर की मानहानि की सजा को बरकरार रखते हुए मुआवजे को घटाकर 1 लाख कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की मानहानि की सजा को बरकरार रखा है, जिन पर दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने 2000 के एक मामले में आरोप लगाया था।
अदालत ने पाटकर की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रारंभिक दोषसिद्धि में कोई कानूनी त्रुटि नहीं थी।
जबकि पाटकर की जमानत की शर्तों को आभासी उपस्थिति की अनुमति देने के लिए थोड़ा संशोधित किया गया था, उनकी दोषसिद्धि और सक्सेना को 1 लाख का कम मुआवजा बरकरार है।
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Delhi High Court upholds defamation conviction of activist Medha Patkar, reducing compensation to 1 lakh.