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पूर्व मुख्य न्यायाधीश ख्वाजा ने नागरिक अपीलों पर अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री शरीफ के खिलाफ याचिका दायर की है।
पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जवाद एस ख्वाजा ने सैन्य अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए नागरिकों को 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालयों में अपील करने की अनुमति देने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने में विफल रहने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि शरीफ की निष्क्रियता मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, और यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत के अधिकार पर जोर देती है कि कानून संवैधानिक सुरक्षा के अनुरूप हों।
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Former Chief Justice Khawaja petitions against PM Sharif for not complying with a court order on civilian appeals.