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भारत ने गलत तरीके से अस्वीकृत कर विवरणी और ब्याज के साथ धनवापसी की प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी है।
भारत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गलत तरीके से खारिज किए गए इलेक्ट्रॉनिक कर विवरणी को संसाधित करने की समय सीमा 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है और करदाताओं को 31 मार्च, 2026 तक अधिसूचित किया जाएगा।
ब्याज के साथ धनवापसी जारी की जाएगी, लेकिन उन लोगों को नहीं जिनके पास पैन-आधार लिंक नहीं है।
2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की समय सीमा अब 15 सितंबर, 2025 है।
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India extends deadline for processing wrongly rejected tax returns and refunds with interest.