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उच्चतम न्यायालय 31 जुलाई को जे. एस. डब्ल्यू. स्टील की अधिग्रहण योजना और बी. पी. एस. एल. के परिसमापन आदेश की समीक्षा करेगा।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय 31 जुलाई को जे. एस. डब्ल्यू. स्टील और भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बी. पी. एस. एल.) के ऋणदाताओं की याचिकाओं की समीक्षा करेगा, जिसमें मई के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें जे. एस. डब्ल्यू. की अधिग्रहण योजना को खारिज कर दिया गया था और बी. पी. एस. एल. के परिसमापन का आदेश दिया गया था।
अदालत ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के उल्लंघन का हवाला दिया।
सुनवाई का उद्देश्य आई. बी. सी. दिशानिर्देशों के तहत अधिग्रहण योजनाओं की वैधता को स्पष्ट करना है, विशेष रूप से विदेशी निवेश और दिवालिया मामलों में परिसंपत्ति परिसमापन से संबंधित।
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Supreme Court to review JSW Steel's acquisition plan and BPSL's liquidation order on July 31.