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दिल्ली की अदालत ने एन. आई. ए. से आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों को चुनौती देने वाली सांसद की याचिका पर जवाब देने को कहा, क्योंकि वह जमानत चाहता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन. आई. ए.) से सांसद अब्दुल राशिद शेख, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, की याचिका पर जवाब देने का अनुरोध किया है, जिसमें उनके खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में आरोपों को चुनौती दी गई है।
2019 से जेल में बंद राशिद ने संसद के सत्रों में भाग लेने के लिए जमानत मांगी है।
अदालत ने सुनवाई 6 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है और निचली अदालत के रिकॉर्ड भी मांगे हैं।
राशिद का तर्क है कि आरोप निराधार हैं और एक राजनीतिक नेता के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देते हैं।
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Delhi court asks NIA to respond to MP's plea challenging terror funding charges, as he seeks bail.