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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में निठारी हत्याओं में पुरुषों को सबूतों के अभाव में बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 के कुख्यात निठारी सिलसिलेवार हत्याओं के मामले में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है।
अदालत ने अपर्याप्त सबूतों के कारण उनकी दोषसिद्धि को रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए सीबीआई और पीड़ितों के परिवारों द्वारा दायर 14 अपीलों को खारिज कर दिया।
कोली एक अलग हत्या के मामले में जेल में है।
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Supreme Court of India upholds acquittal of men in 2006 Nithari killings due to lack of evidence.