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11 अगस्त से, केवल कनिष्ठ वकील ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तत्काल मामले पेश कर सकते हैं, जिससे उनके अनुभव में वृद्धि होगी।
11 अगस्त से, केवल कनिष्ठ वकील ही भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अदालत में तत्काल मामले पेश कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य कनिष्ठ वकीलों को अधिक अनुभव प्रदान करना है।
यह निर्णय वरिष्ठ अधिवक्ताओं को इस तरह के उल्लेखों को संभालने की अनुमति देने की पिछली प्रथा को उलट देता है, जो ईमेल या लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से किया गया था।
नए नियम का उद्देश्य कनिष्ठ वकीलों को अदालत कक्ष का अधिक अनुभव देना है।
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Starting Aug 11, only junior lawyers can present urgent cases before the Chief Justice of India, boosting their experience.