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बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सीबीएफसी को फिल्म'अजेय'के लिए योगी आदित्यनाथ की मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो सकती है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म'अजेयः द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी'के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हो सकती है।
अदालत ने सीबीएफसी को 11 अगस्त तक फिल्म पर किसी भी आपत्ति को निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया, जिसके बाद फिल्म निर्माताओं को 12 अगस्त तक किसी भी इच्छित परिवर्तन के साथ जवाब देना होगा।
मामले की सुनवाई 14 अगस्त को फिर से होगी।
सी. बी. एफ. सी. ने पहले बिना किसी स्पष्ट कारण के फिल्म को अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद अदालत ने हस्तक्षेप किया था।
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Bombay High Court rules CBFC can't require Yogi Adityanath's approval for film "Ajey."