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भारत का भारतीय रिज़र्व बैंक नए सह-ऋण देने वाले नियम पेश करता है, जिसमें ऋणदाताओं को कम से कम 10 प्रतिशत ऋण अपने खाते में रखने की आवश्यकता होती है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) ने सह-ऋण व्यवस्था के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए हैं, जिसमें प्रत्येक ऋणदाता को अपने खाते में कम से कम 10 प्रतिशत ऋण रखने की आवश्यकता होती है।
ये नियम सभी वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी सह-ऋण देते हैं।
दिशानिर्देशों से पहले मौजूदा सह-ऋण समझौते और 1 जनवरी, 2026 से पहले नए समझौते वर्तमान नियमों का पालन करेंगे।
दिशानिर्देशों का उद्देश्य स्पष्टता प्रदान करना और विवेकपूर्ण और ग्राहक से संबंधित चिंताओं को दूर करना है।
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India's RBI introduces new co-lending rules, requiring lenders to keep at least 10% of loans on their books.