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केरल उच्च न्यायालय ने अश्लील फिल्म के दावों पर अभिनेत्री श्वेता मेनन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया है।
केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री श्वेता मेनन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिन पर वित्तीय लाभ के लिए अश्लील फिल्मों और विज्ञापनों में दिखाई देने का आरोप था।
न्यायमूर्ति वी. जी. अरुण ने यह देखते हुए स्थगन आदेश जारी किया कि उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
मेनन दावा करते हैं कि आरोप निराधार हैं और विचाराधीन फिल्में कानूनी रूप से प्रमाणित थीं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के बाद मामला फिर से शुरू होगा।
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Kerala High Court temporarily halts legal proceedings against actress Shwetha Menon over obscene film claims.