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मुंबई की अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने कबूतरों के स्थान को बंद करने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन नगरपालिका के फैसले की अनुमति दी है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने मुंबई में कबूतरों को खिलाने वाले स्थानों को बंद करने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन उसने उन्हें बंद करने के नगर निगम के फैसले को नहीं रोका है।
अदालत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला और इन स्थानों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाने का सुझाव दिया।
मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
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Mumbai court clarifies it didn't order pigeon spot closures but allows municipal decision.