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पंजाब की लैंड पूलिंग नीति को उचित आकलन और शिकायत तंत्र की कमी के कारण अदालत द्वारा रोके जाने का सामना करना पड़ता है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उचित सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बिना बहुत जल्दी लागू होने के लिए पंजाब की नई भूमि पूलिंग नीति की आलोचना की।
अदालत ने यह भी कहा कि नीति में समयसीमा और शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र का अभाव है।
राज्य ने तर्क दिया कि प्रभाव अध्ययन बाद में आयोजित किए जाएंगे, लेकिन अदालत ने जोर देकर कहा कि उन्हें पहले आना चाहिए।
नीति के निष्पादन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जिसकी सुनवाई 10 सितंबर के लिए निर्धारित की गई है।
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Punjab's land pooling policy faces court halt for lacking proper assessments and grievance mechanisms.