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भारत ने कानूनी अधिकार की कमी का हवाला देते हुए सिंधु जल संधि पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया।
भारत ने सिंधु जल संधि पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि अदालत के पास कानूनी अधिकार नहीं है।
अदालत ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें भारत को पनबिजली परियोजनाओं की योजना बनाते समय संधि का पालन करने की आवश्यकता थी।
हालांकि, भारत का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को कथित समर्थन देने के कारण संधि पर रोक है और अदालत के अधिकार क्षेत्र को खारिज करता है।
पाकिस्तान ने भारत से संधि का पालन करने का आग्रह किया है।
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India rejects International Court of Arbitration ruling on Indus Waters Treaty, citing lack of legal authority.