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मद्रास उच्च न्यायालय ने सामग्री की चिंताओं के कारण रजनीकांत की फिल्म'कुली'के लिए'ए'रेटिंग बरकरार रखी।
मद्रास उच्च न्यायालय ने रजनीकांत की फिल्म'कुली'के लिए हिंसक दृश्यों, धूम्रपान और शराब पीने के कारण दिए गए'ए'प्रमाण पत्र को पलटने की सन पिक्चर्स की अपील को खारिज कर दिया है।
निर्माताओं ने तर्क दिया कि यह पारिवारिक दर्शकों को प्रतिबंधित करता है, जबकि सीबीएफसी ने कहा कि फिल्म यू/ए प्रमाण पत्र के मानकों को पूरा नहीं करती है।
विवाद के बावजूद,'कुली'व्यावसायिक रूप से सफल रही है।
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Madras High Court upholds 'A' rating for Rajinikanth's film 'Coolie' due to content concerns.