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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 दवा वितरण को लेकर क्रिकेट कोच गौतम गंभीर के खिलाफ आरोपों पर फैसला सुरक्षित रखा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 दवाओं के अवैध रूप से भंडारण और वितरण के आरोपों को खारिज करने के लिए क्रिकेट कोच गौतम गंभीर और उनके फाउंडेशन की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने गंभीर, उनके परिवार और फाउंडेशन के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के कथित उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया।
अदालत ने अपने फैसले को स्थगित करने से पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
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Delhi High Court reserves decision on charges against cricket coach Gautam Gambhir over COVID-19 drug distribution.