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डी. ओ. जे. अप्रवासन अनुभव के बिना अस्थायी न्यायाधीशों को मामलों को संभालने की अनुमति देता है, जिसका उद्देश्य बैकलॉग को दूर करना है।
न्याय विभाग ने घोषणा की है कि वह अप्रवासन कानून के अनुभव के बिना अस्थायी न्यायाधीशों को अप्रवासन मामलों की सुनवाई करने की अनुमति देगा, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करना है।
यह परिवर्तन उद्घाटन दिवस के बाद से 100 से अधिक आप्रवासन न्यायाधीशों के इस्तीफे या बर्खास्तगी के बाद हुआ है।
आलोचकों को चिंता है कि निर्णय न्यायाधीशों की गुणवत्ता को कम कर सकता है और आप्रवासन कार्यवाही की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।
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DOJ permits temporary judges without immigration experience to handle cases, aiming to clear backlog.