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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अपंजीकृत विवाह वैध हैं, जो उच्चतम न्यायालय के उदाहरणों के अनुरूप हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि अपंजीकृत विवाह अभी भी वैध हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि विवाह पंजीकरण का प्राथमिक उद्देश्य विवाह का सुविधाजनक प्रमाण प्रदान करना है।
अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें विवाह पंजीकरण के लिए नियम निर्धारित कर सकती हैं, लेकिन पंजीकरण की अनुपस्थिति विवाह को अमान्य नहीं करती है।
यह निर्णय उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसलों का समर्थन करता है।
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Allahabad High Court rules unregistered marriages are valid, aligning with Supreme Court precedents.