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भारत ने पड़ोसी देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता की समय सीमा 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी है।
भारत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी. ए. ए.) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी है।
यह विस्तार उन हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों पर लागू होता है जो धार्मिक उत्पीड़न से भाग गए थे।
नया नियम उन लोगों को छूट देता है जो वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करते हैं, अगर वे नई समय सीमा तक पहुंचते हैं तो उन्हें पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता होती है।
इस कदम का उद्देश्य प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है।
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India extends citizenship deadline for persecuted minorities from neighboring countries to December 31, 2024.