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भारत का सर्वोच्च न्यायालय हिरासत में मौतों के बीच पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी को संबोधित करता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में हिरासत में 11 मौतों की रिपोर्ट के बाद पुलिस थानों में काम करने वाले सीसीटीवी कैमरों की कमी पर एक जनहित याचिका (पी. आई. एल.) शुरू की है।
अदालत ने पहले मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए 2018 में पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं।
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Supreme Court of India addresses lack of CCTV cameras in police stations amid custodial deaths.