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दिल्ली की अदालत ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ 2002 की आतंकी साजिश में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की जल्द रिहाई को खारिज कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2002 में विदेशी नागरिकों के अपहरण की आतंकवादी साजिश में शामिल होने के दोषी व्यक्ति की शीघ्र रिहाई के अनुरोध को खारिज कर दिया है।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को अस्थिर करने और सरकार को मजबूर करने के उद्देश्य से किया गया अपराध "गंभीर आदेश" का था।
इसने फैसला सुनाया कि आतंकवादी साजिश में अपराधी की भूमिका को देखते हुए, जबकि दीर्घकालिक कारावास महत्वपूर्ण है, सामाजिक हित जल्दी रिहाई से अधिक हैं।
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Delhi court rejects early release for man convicted in 2002 terror plot against foreign nationals.