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नई अमेरिकी वीजा नीति के तहत आवेदकों को अपने देश के दूतावासों या वाणिज्य दूतावासों में साक्षात्कार करने की आवश्यकता होती है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने एक नई नीति लागू की है जिसमें गैर-आप्रवासी वीजा आवेदकों को 6 सितंबर से अपने देश में अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में साक्षात्कार करने की आवश्यकता होती है।
आपात स्थिति के लिए अपवाद दिए जा सकते हैं।
इस परिवर्तन का उद्देश्य वीजा प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करना और सुरक्षा चिंताओं को दूर करना है, जिससे संभावित रूप से लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है और यदि आवेदक नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो शुल्क के लिए कोई धनवापसी नहीं होगी।
अप्रवासी वीजा आवेदकों को भी 1 नवंबर, 2025 से अपने कांसुलर जिले या राष्ट्रीयता वाले देश में साक्षात्कार की आवश्यकता होगी।
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New U.S. visa policy requires applicants to interview at home country embassies or consulates.