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मालेगांव बम विस्फोट पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने एन. आई. ए. अदालत के फैसले में खामियों का तर्क देते हुए बरी किए जाने को चुनौती दी।
2008 के मालेगांव बम विस्फोट, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी और 101 घायल हो गए थे, के पीड़ितों के परिवार के छह सदस्यों ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात अभियुक्तों को बरी किए जाने के फैसले को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
उनका तर्क है कि विशेष एन. आई. ए. अदालत का फैसला त्रुटिपूर्ण था और जांच और अभियोजन के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।
अपील 15 सितंबर के लिए निर्धारित है।
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Family members of Malegaon bombing victims challenge acquittals, arguing flaws in the NIA court's judgment.