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भारतीय अदालत ने राहुल गांधी के मतदाता सूची में हेरफेर के दावों को खारिज कर दिया, याचिकाकर्ता पर 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
मद्रास उच्च न्यायालय ने 2024 के चुनावों में मतदाता सूची में हेरफेर के राहुल गांधी के आरोपों पर भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, याचिका को "पूरी तरह से गलत" और ठोस सबूतों का अभाव बताया।
अदालत ने याचिकाकर्ता पर 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
चुनाव आयोग ने पहले गांधी के दावों को "निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया था।
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Indian court rejects Rahul Gandhi's voter list manipulation claims, fines petitioner ₹100,000.