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भारत के असम ने सीमित कानूनी सहायता के साथ संदिग्ध अवैध प्रवासियों को जल्दी से निर्वासित करने के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है।
भारत में असम राज्य मंत्रिमंडल ने 1950 के कानून का उपयोग करके अवैध प्रवासियों के निर्वासन में तेजी लाने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) को मंजूरी दी है।
एस. ओ. पी. के तहत, संदिग्ध अवैध प्रवासियों के पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 10 दिन हैं; विफलता के परिणामस्वरूप 24 घंटे का निष्कासन आदेश होता है।
जिला आयुक्त और पुलिस अब अदालत के हस्तक्षेप के बिना सीधे निष्कासन आदेश जारी कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य 1971 के बाद प्रवेश करने वाले प्रवासियों की पहचान और उन्हें हटाना है।
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India's Assam approves new rules to quickly deport suspected illegal immigrants with limited legal recourse.