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कर्नाटक ने बेंगलुरु के छोटे घरों को लालफीताशाही में कटौती करने के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है।
कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में 1,200 वर्ग फुट तक के भूखंडों पर बने घरों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) की आवश्यकता से छूट दी है।
इस कदम का उद्देश्य छोटी आवासीय परियोजनाओं के लिए अनुपालन को सरल बनाना और नौकरशाही में देरी को कम करना है, एक अदालत द्वारा सभी संपत्तियों के लिए ओ. सी. को अनिवार्य करने के बाद घर के मालिकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद।
ऊंची इमारतों और वाणिज्यिक परिसरों जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए अभी भी ओ. सी. की आवश्यकता होगी।
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Karnataka exempts smaller Bengaluru homes from needing occupancy certificates to cut red tape.