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राजस्थान ने जबरन धर्म परिवर्तन के लिए आजीवन कारावास की अनुमति देते हुए धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया।
राजस्थान विधानसभा ने 9 सितंबर, 2020 को जबरन या धोखाधड़ी वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से एक धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया।
यह उल्लंघन के लिए आजीवन कारावास सहित सख्त दंड लगाता है।
यह विधेयक अवैध धर्मांतरण में उपयोग की जाने वाली संपत्तियों को जब्त करने की भी अनुमति देता है और केवल धर्मांतरण उद्देश्यों के लिए विवाह को रद्द कर देता है।
इस कानून को सामाजिक सद्भाव और कमजोर समूहों की रक्षा के लिए एक उपाय के रूप में देखा जाता है।
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Rajasthan passes anti-conversion bill, allowing life imprisonment for forced religious changes.