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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता अरविंद केजरीवाल को आवास के आवंटन में देरी और मनमाने ढंग से किए गए आवंटन पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता और एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास के आवंटन में देरी करने और मनमाने ढंग से संभालने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की, जो दिशानिर्देशों के तहत एक के हकदार हैं।
अदालत ने एक कथित चयनात्मक प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की, सरकार को आवंटन नीतियों, प्रतीक्षा सूची और 35 लोधी एस्टेट को 18 सितंबर तक आवंटित करने की तारीख पर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया, और चल रही कानूनी कार्यवाही के दौरान किए गए आवंटन पर आपत्ति जताई।
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Delhi High Court rebukes central government over delayed, arbitrary allotment of residence to AAP leader Arvind Kejriwal.