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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा आवश्यकताओं का हवाला देते हुए गंभीर संधिशोथ के कारण भीमा कोरेगांव मामले में महेश राउत को अंतरिम जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आरोपी महेश राउत को गठिया के कारण चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है।
जून 2018 में गिरफ्तार किए गए राउत को सितंबर 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन एन. आई. ए. के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी।
अदालत ने आरोपों की गंभीरता को स्वीकार किया, जिसमें प्रतिबंधित माओवादी समूह से संबंध भी शामिल हैं, लेकिन उसने राउत के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी।
अंतरिम जमानत उसके मामले पर अंतिम निर्णय के लिए समय देती है।
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India's Supreme Court grants interim bail to Mahesh Raut in Bhima Koregaon case due to severe rheumatoid arthritis, citing medical needs.