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मृतक गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को जब्त की गई संपत्ति को फिर से हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों से जुड़े मामले में जमानत मिल गई।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिवंगत गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्त की गई संपत्ति को फिर से हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों और कथित रूप से जाली हस्ताक्षर से जुड़े मामले में जमानत दे दी है।
अगस्त में गिरफ्तार किए गए अंसारी पर ग़ाज़ीपुर में ज़मीन छोड़ने के लिए अपनी माँ के नाम पर नकली कागजों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था।
अदालत का निर्णय जमानत के पिछले इनकार के बाद आता है और चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच आता है।
उसकी माँ, अफशान अंसारी, उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की पेशकश के साथ फरार है।
मुख्तार अंसारी की मृत्यु मार्च 2024 में 2004 की हत्या की सजा काटते हुए हुई थी।
Umar Ansari, son of deceased gangster-politician Mukhtar Ansari, granted bail in case involving forged documents to reclaim seized property.