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भारत अब गैर-खाद्य स्रोतों से इथेनॉल निर्यात की अनुमति देता है, जिसके लिए प्राधिकरण और प्रमाणन की आवश्यकता होती है।
भारत ने तुरंत बैगस और कृषि अपशिष्ट जैसे गैर-खाद्य बायोमास से बने दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल के निर्यात की अनुमति दी है, जिसके लिए निर्यातकों को वैध प्राधिकरण और कच्चे माल का प्रमाणन प्राप्त करना होगा।
अद्यतन डी. जी. एफ. टी. नियमों के तहत प्रभावी यह नीति टिकाऊ जैव ईंधन निर्यात का समर्थन करती है, पर्यावरण मानकों के साथ संरेखित होती है और भारत के अक्षय ऊर्जा और ग्रामीण विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है।
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India now permits ethanol exports from non-food sources, requiring authorization and certification.