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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक खामियों और उनकी सीमित भूमिका का हवाला देते हुए कालेश्वरम परियोजना को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कालेश्वरम सिंचाई परियोजना विवाद में पूर्व आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल को अंतरिम राहत देते हुए घोष आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
अदालत ने नोटिस और सुनवाई की कमी सहित प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला दिया और निर्णय लेने में उनकी सीमित भूमिका का उल्लेख किया।
सभरवाल, जिन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्य किया, ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उनके पास परियोजना अनुमोदन पर कोई अधिकार नहीं है।
अदालत, जिसने पहले के. सी. आर. और अन्य अधिकारियों को सुरक्षा दी थी, 7 अक्टूबर, 2025 को उनकी याचिका पर आगे सुनवाई करेगी।
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Telangana High Court halts action against former IAS officer Smita Sabharwal over Kaleshwaram project, citing procedural flaws and her limited role.