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दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश से जुड़े एक मामले में स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद को जमानत देने से इनकार कर दिया।
दिल्ली की एक अदालत ने कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़े एक मामले में स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रदीप कौर ने आरोपों की गंभीरता और जांच के लिए संभावित जोखिमों पर चिंताओं का हवाला देते हुए अनुरोध को खारिज कर दिया।
निर्णय का मतलब है कि चैतन्यानंद को बिना पूर्व जमानत के गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।
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A Delhi court denied bail to self-styled godman Chaitanyananda in a case involving cheating, forgery, and conspiracy.