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कैट ने महीनों की देरी को समाप्त करते हुए केरल को आई. पी. एस. अधिकारी योगेश गुप्ता को पांच दिनों के भीतर सतर्कता मंजूरी देने का आदेश दिया।
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने केरल को आई. पी. एस. अधिकारी योगेश गुप्ता के लिए पांच कार्य दिवसों के भीतर सतर्कता मंजूरी जारी करने का आदेश दिया है, जिससे केंद्रीय एजेंसियों में उनकी प्रतिनियुक्ति में महीनों की देरी समाप्त हो गई है।
न्यायाधिकरण ने 13 आवेदनों और कई पूर्व आदेशों के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की, जिसमें चल रही जांच के दावों के बावजूद रिपोर्ट को रोकने का कोई वैध कारण नहीं बताया गया।
वी. ए. सी. बी. के पूर्व प्रमुख गुप्ता ने उच्च न्यायालय में एक शीर्ष अधिकारी से जुड़े मामले की फाइलें जमा की थीं, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने बाद में सी. बी. आई. जांच पर रोक लगा दी थी।
बाद में उन्हें कम प्रमुख भूमिकाओं में फिर से नियुक्त किया गया, जिससे नौकरशाही नियुक्तियों पर राजनीतिक प्रभाव पर चिंता पैदा हुई।
यह आदेश एक ऐसे मामले में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप को चिह्नित करता है जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे प्रशासनिक और राजनीतिक देरी से कैरियर की प्रगति को रोका जा सकता है।
The CAT ordered Kerala to grant IPS officer Yogesh Gupta vigilance clearance within five days, ending months of delay.