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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से 21 लाख से अधिक नए बिहार मतदाता पंजीकरणों की जांच की, जिसमें हटाने और अपीलों पर स्पष्टता की मांग की गई।
सर्वोच्च न्यायालय ने 7 अक्टूबर, 2025 को भारत के चुनाव आयोग से इस भ्रम पर सवाल किया कि क्या बिहार की अंतिम मतदाता सूची में जोड़े गए 21 लाख नए मतदाता नाम पहले हटाई गई प्रविष्टियों से आए थे या पूरी तरह से नए पंजीकरण थे।
ईसीआई ने कहा कि अधिकांश अतिरिक्त पहली बार मतदाता थे, कम संख्या में बहाल व्यक्तियों के साथ।
अदालत ने मसौदे के बाद हटाए गए 3,66 लाख मतदाताओं और उनके हटाए जाने के कारणों के बारे में विवरण की मांग की, जिसमें नोटिस नहीं दिए जाने पर अपील करने के अधिकार पर जोर दिया गया।
मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।
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India's Supreme Court scrutinized the ECI over 21 lakh new Bihar voter registrations, demanding clarity on deletions and appeals.