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रिलायंस कंपनियों को सी. एल. ई. से जुड़े कथित प्रतिभूति कानून के उल्लंघन पर एस. ई. बी. आई. के नोटिस मिले, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसे फरवरी 2025 में बिना किसी निरंतर जोखिम के हल किया गया था।
रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर को सी. एल. ई. प्राइवेट लिमिटेड के साथ रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के संपर्क में आने से जुड़े प्रतिभूति कानूनों के कथित उल्लंघन पर एस. ई. बी. आई. से कारणदर्शक नोटिस प्राप्त हुए।
कंपनी का कहना है कि इस विवाद को फरवरी 2025 में भारत के मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के तहत एक मध्यस्थता समझौते के माध्यम से पूर्ण कार्यान्वयन के साथ हल किया गया था, और किसी भी चल रहे जोखिम से इनकार करता है।
रिलायंस पावर ने कहा कि उसका सी. एल. ई. से कोई संबंध नहीं है।
ये नोटिस कथित ऋण हस्तांतरण को लेकर रिलायंस समूह के परिसरों पर जुलाई में ईडी की छापेमारी का अनुसरण करते हैं, जिसे समूह अपने वित्तीय जोखिम के उचित प्रकटीकरण का दावा करते हुए नकारता है।
Reliance companies got SEBI notices over alleged securities law breaches tied to CLE, which they say was resolved in Feb 2025 with no ongoing exposure.