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चेन्नई की एक महिला ने एक हानिकारक "हर्बल" उपचार से दोनों कान खो दिए, जिससे 2024 में 5 लाख रुपये के मुआवजे का फैसला आया।
चेन्नई के एक मेकअप कलाकार ने मार्च 2023 में एक ब्यूटी पार्लर में एक तथाकथित "हर्बल" उपचार के बाद दोनों कान खो दिए, जिसमें ट्राइक्लोरोएसेटिक एसिड था, जो एक संक्षारक रसायन था।
₹2,000 की भुगतान की गई इस प्रक्रिया से गंभीर जलन और ऊतक क्षति हुई, जिसके कारण अगस्त 2023 में दोनों इयरलोब्स को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया।
चेन्नई उत्तर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सितंबर 2024 में फैसला सुनाया कि पार्लर के मालिक ने कम सेवा प्रदान की और उनके पास उचित अधिकार नहीं था, और उन्हें मुआवजे में ₹5 लाख और कानूनी शुल्क में ₹5,000 का भुगतान करने का आदेश दिया।
यह मामला चिकित्सा साक्ष्य और आईपीसी की धारा 338 के तहत गंभीर चोट पहुंचाने के लिए पुलिस आरोप पत्र पर आधारित था।
A Chennai woman lost both earlobes from a harmful "herbal" treatment, leading to a ₹5 lakh compensation ruling in 2024.