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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ब्रांड भ्रम को रोकने के लिए जियोकैब्स द्वारा 'जियो' ट्रेडमार्क के उपयोग पर रोक लगा दी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अंतरिम राहत देते हुए एक टैक्सी सेवा को'जियो'ट्रेडमार्क और डोमेन नाम www.jiocabs.com का उपयोग करने से रोक दिया है।
अदालत ने पाया कि आर. आई. एल. की ब्रांड प्रतिष्ठा और उपभोक्ता भ्रम को संभावित नुकसान का हवाला देते हुए एक मजबूत मामला था।
यह आदेश कंपनी को आर. आई. एल. के पंजीकृत जियो ट्रेडमार्क के समान किसी भी चिह्न, लोगो या कलाकृति का उपयोग करने से रोकता है, जो प्रसिद्ध बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को मजबूत करता है।
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Bombay High Court blocks JioCabs' use of 'Jio' trademark to prevent brand confusion.